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पशु तस्करी के मामले में मिली 2 लोगों को सजा, 23 साल बाद आया मुकदमे में फैसला

यह मामला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत न्याय दिलाने की दिशा में एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे वर्षों पुराने अपराधों में भी सजा सुनिश्चित की जा सकती है।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को मिली सजा

ऐसी रही है चंदौली पुलिस की पैरवी

सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत चंदौली जनपद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। वैज्ञानिक विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 17 वर्ष पुराने एक पशुक्रूरता व गोवध निवारण से जुड़े मामले में दो आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई गई है।

थाना धीना क्षेत्रान्तर्गत दर्ज अपराध संख्या 81/2002 के अंतर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में दर्ज मुकदमे में आरोपित मगन कुमार पाण्डेय तथा वीरेन्द्र पाण्डेय को न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि (17 दिन) एवं न्यायालय उठने तक की सजा के साथ-साथ ₹10,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। साथ ही, अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की चेतावनी दी गई।

इस निर्णय को माननीय सिविल जज (जूनियर डिविजन)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती इंदू रानी द्वारा 09 जुलाई को सुनाया गया। सफलता का श्रेय मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, एपीओ विपिन कुमार और थाना धीना के पैरोकार हेड कांस्टेबल सुरेश की अथक मेहनत व समर्पित पैरवी को जाता है।

यह मामला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत न्याय दिलाने की दिशा में एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे वर्षों पुराने अपराधों में भी सजा सुनिश्चित की जा सकती है। यह अभियान न्याय व्यवस्था को मजबूती देने और अपराधियों में भय का वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

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