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सैयदराजा में चोरी के मामले में 2 चोरों को मिली सजा, जानिए कहां के हैं दोनों चोर

जिले के थाना सैयदराजा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 75/1996 धारा 379, 411  भादवि में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ताकि उनको सजा दी जा सके।
 
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा

चोरी के मामले में 2 चोरों को मिली सजा

जेल में बितायी गयी सजा के साथ दो-दो हजार का जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध तेजी से सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत चोरी के मुकदमे में दोषी 2 अभियुक्तों को  न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जिले के थाना सैयदराजा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 75/1996 धारा 379, 411  भादवि में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ताकि उनको सजा दी जा सके।
 
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी से  न्यायालय सीजेएम  जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी कैलाश गुप्ता पुत्र यदूनाथ गुप्ता और शेर अली पुत्र मो. इसराइल निवासी गण मरुई थाना सैयदराजा चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया व अर्थदण्ड न अदा करने पर दोनों आरोपियों को 14-14 दिवस अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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