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चंदौली पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, 3 मामलों में दोष सिद्ध – न्यायालय ने सुनाई सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण व अभियुक्तों को शीघ्र दंड दिलाना पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्देश्य है।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायिक कार्रवाई में तेजी

चकिया थाना क्षेत्र से जुड़े तीनों मामले

बरसों से लंबित थे

अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली जनपद की पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। जिले की प्रभावी विवेचना, ठोस साक्ष्य और लोक अभियोजकों की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

प्रथम मामला : पशु क्रूरता व गोवध निवारण अधिनियम
थाना चकिया क्षेत्र के वर्ष 2001 के एक मामले में आरोपी विरेन्द्र पुत्र रामा हरिजन, निवासी रामुर चमरही, थाना बबुरी, चंदौली के विरुद्ध धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अपराध संख्या 168/2001 पंजीकृत किया गया था।
प्रभावी विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय (सिविल जज जू.डि./न्यायिक मजिस्ट्रेट, चकिया) कुवँर जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आरोपी को 8 दिवस की जेल में बितायी गई अवधि व ₹2500 का अर्थदंड तथा अर्थदंड न अदा करने पर 3 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

द्वितीय मामला : एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सजा
वर्ष 2002 में थाना चकिया पर पंजीकृत अपराध संख्या 232/2002 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी जमुना बियार पुत्र शोभा बियार, निवासी भभौरा, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर को दोषी पाया गया।
मा0 न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि के साथ-साथ ₹3000 का अर्थदंड और अर्थदंड न देने की स्थिति में 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

तृतीय मामला : आर्म्स एक्ट में सजा
वर्ष 2004 के आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त अनिल राम हरिजन पुत्र शिवमूरत, निवासी भरारी, थाना चाँद, जनपद भभुआ (बिहार) के विरुद्ध अपराध संख्या 168/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया में दर्ज था।
प्रभावी पैरवी और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड अदा न करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया।

पैरवी में निभाई अहम भूमिका
इन मामलों में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ श्री विपिन कुमार और थाना चकिया के पैरोकार का0 दुर्गेश कुमार यादव की सशक्त पैरवी ने निर्णायक भूमिका निभाई।

न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की पहल
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण व अभियुक्तों को शीघ्र दंड दिलाना पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्देश्य है। चंदौली पुलिस द्वारा की जा रही निरंतर कार्रवाई इस अभियान की सफलता की कहानी कह रही है।

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