ऑपरेशन कन्विक्शन में 3 अपराधियों को मिली सजा, गांजा तस्करी और पेड़ काटने के हैं मुल्जिम

ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज था मुकदमा
हथियानी गांव के गोकुल और बाढू को मिली सजा
अयोध्या साहू को एनडीपीएस एक्ट में हुयी सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में आज 3 मामलों में सजा सुनायी गयी है।
न्यायालय पीठासीन अधिकारी और जेएम सुश्री माधुरी यादव द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 8000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि थाना सैयदराजा में दिनांक 8 फरवरी 2003 को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अयोध्या साहू पुत्र जवाहर साहू को 1 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था। करहनी गांव का रहने वाले अपराधी के विरुद्ध अपराध संख्या 50/2003 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया था।

मामले में मानिटरिंग सेल व विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज सजा सुनायी गयी है।
इसके अलावा न्यायालय पीठासीन अधिकारी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी द्वारा दोषी 2 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 250-250 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना चन्दौली दिनांक 2 फरवरी 2001 को धारा 4/10 ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त गोकुल पुत्र श्री चौहान और बाढू पुत्र पुनवासी को सजा सुनायी गयी है। दोनों ग्राम हथियानी थाना चंदौली के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध अपराध संख्या- 17/2001 धारा 4/10 ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया था।
मामले में मानिटरिंग सेल व मनीष कुमार मिश्रा (एसपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार कांस्टेबल श्याम यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज दोनों को सजा सुनायी गयी है।
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