सिकंदरपुर में मारपीट के मामले में 28 साल बाद मिली 4 आरोपियों को सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान जारी
सिविल जज कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने दी सजा
10 फरवरी 1997 को दर्ज हुआ था यह मुकदमा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व जेएम चकिया के द्वारा दोषी 4 अभियुक्तों को 2 वर्ष का कारावास की सजा के साथ-साथ 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी को 5 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले में बताया जा रहा है कि चकिया कोतवाली में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 10 फरवरी 1997 को धारा-147, 323, 504, 506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त टेढू पुत्र फत्तू, अलाऊ पुत्र अनुद खां , बुनियाद पुत्र रफीक और छोटे पुत्र जबरुद्दीन को सजा हुयी है। सभी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के निवासी बताए जा रहे हैं। विरुद्ध अपराध संख्या- 25/1997 धारा-147,323,504,506 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 4 अप्रैल 2025 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा जेल के साथ-साथ अर्थदण्ड लगाया गया।
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