2 मामलों में 4 पशु तस्करों को मिली सजा, जानिए किन-किन तस्करों के खिलाफ आया फैसला

चंदौली पुलिस की दोहरी कार्रवाई
ऑपरेशन कन्विक्शन में चार को मिली सजा
पशु तस्करी के मामले में एक्शन
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जनपद चन्दौली में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत लंबित मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने में चन्दौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन कन्विक्शन में दो मामलों में चार अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी है।

3 जुलाई 2025 को चन्दौली जनपद में दो अलग-अलग पुराने मामलों में कुल चार दोषियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। पहला मामला वर्ष 1997 का है, जिसमें मो. आलम पुत्र रज्जक अली निवासी नन्दमोली, थाना भोखराज, जनपद कौशाम्बी के खिलाफ थाना चन्दौली में धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा अपराध संख्या 126/1997 पंजीकृत किया गया था। प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन और पैरवी के चलते मा. न्यायालय (सिविल जज जूनियर डिविजन/एफटीसी प्रथम) सुश्री नूतन ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1600 रुपए का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं दूसरा मामला 2004 का है, जिसमें रोपन बिंद, बहादुर बिंद और सुदर्शन बिंद – तीनों निवासी तिवई, थाना चैनपुर – के विरुद्ध अपराध संख्या 39/2004, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली द्वारा तीनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ-साथ 5000-5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस कार्रवाई में उ.नि. आकाश त्रिपाठी (मानिटरिंग सेल प्रभारी), एपीओ विजय पांडेय, विपिन कुमार तथा पैरोकार का. शशिकांत गौतम की भूमिका सराहनीय रही।
चंदौली पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान एक ओर लंबित मामलों में न्याय दिलाना है तो दूसरी ओर लोगों को सबक देना है ताकि जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रभावी कदम है।
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