ऑपरेशन कन्विक्शन में 4 अपराधियों को मिली सजा, जानिए क्या थे इनके अपराध
उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम में सुनील और भोला सिंह को सजा
पशु तस्करी के मामले में पप्पू और मुन्ना हरिजन को सजा
जिले में जारी है ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान
चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस को एक बार फिर उल्लेखनीय सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिक विवेचना, पुख्ता साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन पक्ष की पैरवी के बलबूते दो अलग-अलग मामलों में कुल 4 अभियुक्तों को अदालत से सजा दिलाई गई है।
पहला मामला थाना चंदौली क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2010 में दर्ज एक मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000-5000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) पारितोष श्रेष्ठ ने 11 जुलाई 2025 को सुनाया।
मामले के अनुसार, 22 जनवरी 2010 को थाना चंदौली में दर्ज मुकदमा संख्या 21/10 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम (UP Gangsters Act) की धारा 3(1) के तहत सुनील उर्फ सुमित उर्फ बब्बू उर्फ सहगू प्रसाद बिन्द, निवासी बसंतपुर काधी, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर और भोला सिंह पुत्र भरत सिंह, निवासी बैरी परसिया, थाना चांद, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था।
इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अभियोजक अवधेश कुमार सिंह (एडीजीसी) और थाना चंदौली के पैरोकार कां. शशिकांत गौतम की मेहनत और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने दोनों को दो-दो साल की कठोर कारावास तथा ₹5000-5000 के अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला थाना सैयदराजा से संबंधित है, जिसमें 31 जुलाई 2002 को दर्ज मुकदमा संख्या 146/2002 के अंतर्गत गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की गई थी।
इस मामले में अभियुक्त पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र राधे, निवासी पंडितपुर मथेला, थाना बलुआ, चंदौली और मुन्ना हरिजन पुत्र शिव लोचन, निवासी दुधौली, थाना सकलडीहा, चंदौली को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर सजा और ₹10,000-10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोनों को 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मुकदमे में भी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अभियोजक विपिन कुमार (एपीओ) और थाना सैयदराजा के पैरोकार कां. राजीव प्रजापति की प्रभावी कार्यवाही और न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने से न्याय सुनिश्चित हो सका।
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने इस सफलता पर पूरी टीम की सराहना की और कहा कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" का उद्देश्य केवल अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उन्हें न्यायिक सजा दिलाना है, ताकि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम हो। जनपद चंदौली में यह अभियान आगे भी इसी प्रभावशीलता के साथ जारी रहेगा।
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