जबरन शादी करने के लिए लड़की के कपड़े फाड़ने वाले शख्स को मिली 4 साल की सजा
सैयदराजा नगर की घटना में सजा
घर में घुसकर लड़की का फाड़ दिया था कपड़ा
जबरन शादी की कर रहा था कोशिश
चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ 5 हजार का जुर्माना भी लगा दिया है। जुर्माना अदा न करने पर उसको एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फरमान जारी किया है।
आपको बता दें कि सैयदराजा नगर निवासी पीड़िता के पिता ने कोतवाली में 15 मई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था कि जब वह घर में नहीं था और घर में उसकी पत्नी व 17 वर्षीय बेटी घर में मौजूद थी। तो इसी दौरान जमानियां निवासी गोल्डेन राईन ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी और विरोध करने पर बाल पकड़कर घसीटते हुए जमीन पर गिरा दिया था। इस दौरान उसकी समीज भी फाड़ दी थी।जब यह सब देखकर पीड़िता की मां ने देखा तो चिल्लाना शुरू किया तो इससे आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने बीच-बचाव करना शुरू किया तो मौके से आरोपी भाग निकला। पीड़िता ने भी पुलिस को दिए गए बयान में आरोपी की ओर से उसको पकड़कर घसीटने और शरीर को छूने की बात कही। साथ ही बताया कि वह जबरन शादी करने की बात कहकर उसे परेशान कर रहा था।
इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश नारायण सिंह व रमाकांत उपाध्याय ने की।
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