ऑपरेशन कन्विक्शन का असर, 5 अभियुक्तों को जेल के साथ-साथ अर्थदंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है । इसी क्रम में आज 5 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई ।
1- बताया जा रहा है कि 29 मार्च 2018 को धारा 336,366,366ए,120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रमाशंकर बियार पुत्र सीताराम बियार निवासी नगई थाना बबुरी जिला चन्दौली 2.पतिराम बियार पुत्र स्व0 काशी बियार निवासी त्रिभुवनापुर थाना बबुरी जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 101/2018 धारा 336,366,366ए,120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व शमशेर बहादुर सिंह (डीजीसी) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी (स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी दोनो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 15000-15000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2- इसी क्रम में 04 अप्रैल 2002 को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम बचन पुत्र ढुग्गु निवासी करजरा थाना धीना चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 53/2002 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन कुमार (एपीओ) व थाना धानापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी सुबहान अहमद की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
3- वही 05 जनवरी 2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम परिखा पुत्र संग्राम निवासी फेसडा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 07/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
4- इसके साथ ही 18 मार्च 2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.भगवान पाण्डेय पुत्र स्व0 गुपुत पाण्डेय निवासी सोहनी पडरी थाना बक्सर जिला बक्सर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 61/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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