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ये हैं चंदौली के 6 तड़ीपार, जिले से 6 महीने के लिए बाहर, जारी हो गया है आदेश

 अलग-अलग थाना क्षेत्र के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गयी जिसमें सर्वाधिक अपराधी चकिया कोतवाली इलाके के बताए जा रहे हैं।
 

अपर जिला अधिकारी ने जारी किया है आदेश

3 चकिया कोतवाली क्षेत्र के हैं गुंडे

एक-एक गुंडे सैयदराजा-सकलडीहा और मुगलसराय के शामिल

चंदौली जिले के अपर जिला अधिकारी ने एक बार फिर से कई अराजकतत्वों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कुल 6 अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश करके तड़ीपार कर दिया गया है।

 इस आशय का आदेश जारी करते हुए चंदौली जनपद के अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 (1) के अंतर्गत कुल 6 अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अगर ये लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर जिले में दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
 
 अलग-अलग थाना क्षेत्र के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गयी जिसमें सर्वाधिक अपराधी चकिया कोतवाली इलाके के बताए जा रहे हैं।

1. सैयदराजा थाना क्षेत्र के हलुवा गांव के निवासी वकील सिंह के 30 वर्षीय  पुत्र शिवाजी सिंह को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
2.  चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के रहने वाले राजेंद्र यादव के 27 वर्षीय पुत्र श्लोक यादव को भी जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है।
3.  चंदौली कोतवाली क्षेत्र के सेवखर गांव के रहने वाले घुरहू यादव के 28 साल के पुत्र अजीत यादव उर्फ अमरजीत को जिला बदर किया गया है।
4.  चकिया कोतवाली क्षेत्र के भीषमपुर गांव के रहने वाले गयासुद्दीन के 28 वर्षीय बेटे इम्तियाज अली को भी जिला बदर करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
5. मुगलसराय थाना क्षेत्र के सतपोखरी गांव के रहने वाले सेवालाल के पुत्र मोती सोनकर को जिला बदर करके 6 माह तक जिले से बाहर रहने का आदेश  किया गया है।
6.  चकिया कोतवाली क्षेत्र के बेलावर गांव के रहने वाले हसुद्दीन के पुत्र 32 वर्षीय गुलशेर नाई को भी जिला बदर करते हुए अगले 6 महीने तक जिले से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।

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