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ऑपरेशन कन्विक्शन में 8 अभियुक्तों को मिली सजा, जानिए किस-किस थाने से गए थे जेल

उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप कई अभियुक्तों सजा दिलाई गई ।

दिनांक 25 सितम्बर .2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अफजाल पुत्र अशरफ निवासी नौगावां थाना नौगावां जिला मुरादाबाद के विरुद्ध अपराध संख्या- 151/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

दिनांक 26.फरवरी 1998 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम हरि पुत्र जगरनाथ बिन्द 2.श्याम लाल पुत्र बचऊ यादव 3.राजेन्द्र बिन्द पुत्र कुबेर बिन्द 4.कपिल पुत्र नरेश बिन्द 5.बाल कुमार पुत्र मल्लू 6.शिव कुमार पुत्र मल्लू निवासीगण किवई थाना चैनपुर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 23/1998 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक अभियुक्त को 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

दिनांक 21.10.2019 को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सद्दाम पुत्र स्व0 गफ्फार निवासी शकुराबाद थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 584/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जे10 वर्ष का कारावास व 100000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

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