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कोर्ट के आदेश पर पशु तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, मामले में फरार चल रहे आरोपित के घर नोटिस चस्पा

थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि नोटिस चस्पा किए जाने के एक माह के अंदर अगर आरोपित हाजिर नहीं होता है तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
 

एक माह के अंदर कोर्ट में हाजिर होने की चेतावनी

अब आगे होगी कुर्की की कार्रवाई

न्यायालय द्वारा जारी है धारा 82 की नोटिस 


 चंदौली जिला के इलिया पुलिस ने पिछले कई माह से पशु तस्करी मे फरार चल रहे आरोपित जलील अंसारी ग्राम कतवारुपुर थाना जन्सा वाराणसी के घर रविवार को न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 की नोटिस चस्पा किया गया है। इसको पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही है, लेकिन वह फरार चल रहा है।

 आपको बता दें कि आरोपित जलील अंसारी के विरुद्ध इलिया थाना में गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत था। तभी से वह फरार चल रहा था। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपित जलील के विरुद्ध धारा 82 के तहत कार्रवाई हेतु आदेश जारी हुआ। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के घर जन्सा वाराणसी जाकर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया। 


थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि नोटिस चस्पा किए जाने के एक माह के अंदर अगर आरोपित हाजिर नहीं होता है तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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