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उमराव यादव के घर पर नोटिस चस्पा, हाजिर न हुए तो एक माह बाद होगी घर की कुर्की

बता दें कि आरोपित उमराव यादव के विरुद्ध चकिया थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। तभी से फरार चल रहे थे। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपित उमराव यादव के विरुद्ध धारा 82 के तहत कार्रवाई हेतु आदेश जारी हुआ।
 

न्यायालय के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई

फरार चल रहे उमराव यादव के घर पर नोटिस चस्पा

एक माह की दी गयी है मोहलत

चंदौली जिला की चकिया कोतवाली अंतर्गत सैदूपुर चौकी की पुलिस ने पिछले कई माह से फरार चल रहे अर्जी गांव निवासी आरोपित उमराव यादव थाना चकिया के घर गुरूवार को न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 की नोटिस चस्पा किया है। अगर अब भी वह हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की कर दी जाएगी।

Kurki Notice

  बता दें कि आरोपित उमराव यादव के विरुद्ध चकिया थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। तभी से फरार चल रहे थे। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपित उमराव यादव के विरुद्ध धारा 82 के तहत कार्रवाई हेतु आदेश जारी हुआ। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के घर अर्जी जाकर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया।

सैदूपुर चौकी इंचार्ज अभिषेक शुक्ला ने बताया कि नोटिस चस्पा किए जाने के एक माह के अंदर अगर आरोपित हाजिर नहीं होता है तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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