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स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़खानी करने वाले को 7 साल बाद मिली सजा, यह था मामला

चंदौली जिले की विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को एक और छोड़खानी करने वाले आरोपी को सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनायी
 

आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 5 हजार का अर्थदंड लगाया

घर वालों ने पकड़ा था आरोप

चंदौली जिले की विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को एक और छोड़खानी करने वाले आरोपी को सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनायी। एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 5 हजार का अर्थदंड लगाया गया। मामले में विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी करते हुए और तर्क तथा साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।


मामले में बताया जा रहा है कि बबुरी थाना क्षेत्र की पीड़ित किशोरी के पिता ने अपने पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए दो मई 2015 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि कक्षा 11वीं की छात्रा उनकी पुत्री जब स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में बबुरी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी रामभरोष ने उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की थी। रामभरोस मोबाइल और कंप्यूटर का दुकान चलाता था। उसने अपने दुकान के पास रास्ते में उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की थी। यहीं नहीं वह उनकी लड़की पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। साथ ही शादी नहीं करने पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी भी दी थी।

घर वालों ने पकड़ा था आरोपी

परिजनों ने कहा कि घटना के दौरान किसी तरह पीड़ित पुत्री उससे जान छुड़ाकर घर आई और पूरे मामले को परिजनों को जानकारी तो घर के लोग आरोपी युवक को पकड़ने के लिए उसके दुकान पर पहुंचे तो वह अपनी बाइक लेकर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसे दौड़ाकर बाइक के साथ पकड़ लिया गया था। इसके बाद बबुरी थाने ले जाया गया। जहां पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 354 बी 506 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 

इसी मामले की सुनवाई स्पेशल जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद किया। इस दौरान युवक को दोषी पाते हुए धारा 354 अ में 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया जाएगा।

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