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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली में एक और अभियुक्त को सजा, 22 साल बाद मिली सजा

14 अगस्त 2025 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई और ₹2000 का अर्थदंड लगाया।
 

 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी लालब्रत पटेल को सजा

मुगलसराय में 29 अगस्त 2003 को दर्ज हुआ था मामला

सजा के साथ-साथ 2 हजार का जुर्माना

चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी से अपराधियों को लगातार सजा दिलाई जा रही है।

ताज़ा मामले में माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ने एक अभियोग में आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 2003 में दर्ज हुआ था मामला
थाना मुगलसराय में 29 अगस्त 2003 को अपराध संख्या 427/2003 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी लालब्रत पटेल पुत्र लल्लू पटेल, निवासी चंदासी, थाना मुगलसराय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पांडेय (एपीओ) और थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय ने साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की।

14 अगस्त 2025 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई और ₹2000 का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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