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अखिलेश यादव कर रहा था बालू लदी गाड़ियों से अवैध वसूली, सैयदराजा पुलिस ने भेजा जेल

पीड़ित रणधीर कुमार, निवासी वाराणसी, ने थाना सैयदराजा में तहरीर दी थी कि वह अपने ट्रकों से वैध तरीके से बालू की ढुलाई का कार्य करता है।
 

बालू पास कराने के नाम पर अवैध वसूली का खेल

वसूली करने वाला अखिलेश यादव हुआ गिरफ्तार

सैयदराजा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

चंदौली जिले के सैयदराजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बालू ट्रकों से पास कराने के नाम पर धमकी देकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एनएच-02 हाइवे स्थित बरठी कमरौर ओवरब्रिज के अंडरपास से की गई।

गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत हुई। अभियान की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर (IPS) और क्षेत्राधिकारी सदर देवेंद्र कुमार द्वारा की जा रही थी। वहीं, प्रभारी निरीक्षक बिन्देश्वर प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की।

akhilesh yadav arrested

जानिए क्या था पूरा मामला
पीड़ित रणधीर कुमार, निवासी वाराणसी, ने थाना सैयदराजा में तहरीर दी थी कि वह अपने ट्रकों से वैध तरीके से बालू की ढुलाई का कार्य करता है। करीब तीन महीने पहले पिंटू यादव और उसके भाई अखिलेश यादव ने नौबतपुर में ट्रक रुकवाया और अवैध वसूली की मांग की। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

इसके बाद दोनों आरोपी कई बार आए और पीड़ित से कहा कि या तो वह काम बंद कर दे या फिर प्रति ट्रक ₹2000 की दर से पैसा दे। पीड़ित ने डर की वजह से कई बार नकद और ऑनलाइन माध्यम से पैसे दिए, लेकिन अब आर्थिक तंगी और बढ़ते डर से परेशान होकर उसने पुलिस में शिकायत की।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अखिलेश यादव पुत्र स्व. सतिराम यादव है, जो ग्राम खेदाई नरायनपुर, थाना सैयदराजा, जनपद चंदौली का निवासी है। पुलिस ने उसे 03 अगस्त 2025 को दोपहर 2:20 बजे गिरफ्तार किया।

पकड़ने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक बिन्देश्वर प्रसाद पांडेय, उप निरीक्षक बब्बन सिंह चौहान और कांस्टेबल रुद्र प्रताप सिंह शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अवैध वसूली, धमकी और अपराध के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ धारा 308(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई जारी है।

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