अलीनगर पुलिस और आरपीएफ ने पकड़ा बिहार का शराब तस्कर, 16 लीटर अवैध शराब बरामद।
चंदौली के थाना अलीनगर और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से करीब 16 लीटर अवैध देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।
अलीनगर पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई
लोको कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास गिरफ्तारी
बिहार निवासी तस्कर नीतीश कुमार गिरफ्तार
16 लीटर अवैध शराब की खेप बरामद
चंदौली जनपद में शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलीनगर पुलिस और आरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है।
मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी
क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक अलीनगर अनिल कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब की खेप लेकर बिहार जाने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अलीनगर पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने लोको कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की। संदिग्ध युवक को रुकने का इशारा किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद प्लास्टिक के झोलों से भारी मात्रा में टेट्रा पैक शराब बरामद हुई।
बरामदगी और अभियुक्त की पहचान
पकड़े गए अभियुक्त की पहचान नीतीश कुमार (22 वर्ष), निवासी धनरुआ, जनपद पटना (बिहार) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से दो प्लास्टिक के झोलों में कुल 16 लीटर अवैध शराब बरामद की। इसमें 180 ML के 25 'ऑफिस चॉइस' टेट्रा पैक, 200 ML के 26 'ब्लू लाइम' देशी शराब के पैक और 180 ML के 35 '8PM' अंग्रेजी शराब के टेट्रा पैक शामिल थे। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह ऊंचे दामों पर शराब बेचने का काम करता है ताकि अपने परिवार का जीवन यापन कर सके।
पुलिस टीम और कानूनी कार्रवाई
गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना अलीनगर के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक अमित सेन सिंह और कांस्टेबल प्रवेश सिंह शामिल रहे। वहीं आरपीएफ टीम से सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र नाथ राय और आरक्षी राजीव रंजन पाठक ने अहम भूमिका निभाई। थाना अलीनगर में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 0033/2026 के तहत धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सूत्रों का पता लगाने में जुटी है।
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