जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

अलीनगर पुलिस ने किया जिला बदर, एडीएम की कोर्ट से आया आदेश

जिले में डकैती, जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास तथा घर में घुसकर गम्भीर छति पहुचाने जैसे गम्भीर मामलों में संलिप्तत पाए जाने वाले शशिभूषण सिंह को जिला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है।
 

शशिभूषण सिंह को जिला बदर करने की कार्रवाई

चंदौली सहित कई जिलों में दर्ज हैं आधा दर्जन मुकदमे

12 फरवरी 2024 को नोटिस जारी कर जारी किया था आदेश

चंदौली जिले की थाना अलीनगर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर  अपर जिला अधिकारी न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के बाद जिले के एक कुख्यात बदमाश को जिला बदर करने की कार्रवाई की गयी है। इस जिला बदर अपराधी को जनपद की सीमा के भीतर अगले 6 माह तक देखे जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में डकैती, जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास तथा घर में घुसकर गम्भीर छति पहुचाने जैसे गम्भीर मामलों में संलिप्तत पाए जाने वाले शशिभूषण सिंह को जिला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जिला बदर अपराधियों के क्रियाकलापों पर जनपद पुलिस की पैनी नजर है।
 
जिले के एसपी अनिल कुमार  के निर्देशन के साथ सीओ अनिरूद्ध सिंह गहन पर्यवेक्षण  में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी के द्वारा अभियुक्त शशिभूषण सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी ख्यालगढ़, थाना अलीनगर की आपराधिक गतिविधियों के कारण जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।

इसके लिए दिनांक 12 फरवरी 2024 को नोटिस जारी कर हिदायत दिया गया था कि छः माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहना है तथा इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता या जनपद की सीमाओं के भीतर पाये जाने पर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी, चन्दौली सहित बिहार प्रान्त में अभियोग पंजीकृत हैं।

अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या 173/2017 धारा 147, 504,506,452 भादवि थाना शिवपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मुकदमा अपराध संख्या 224/2017 धारा 386,427,504,506 भादवि थाना शिवपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मुकदमा अपराध संख्या 245/2017 धारा 147/323/504/506/337/338/392/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना शिवपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मुकदमा अपराध संख्या. 213/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
5. मुकदमा अपराध संख्या. 246/2022 धारा 307 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
6. मुकदमा अपराध संख्या 558/2022 धारा 414 भादवि व 30(ए)/41(1) बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018, थाना मोहनिया, कैमूर, भभुआं, बिहार।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*