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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अशोक जायसवाल को मिली सजा, चोरी के आरोप में था बंद

इलिया निवासी अशोक जायसवाल को  जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। कैदी के द्वारा अर्थदण्ड न अदा करने पर 25 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

चकिया कोतवाली में दर्ज था मामला

साल 2000 में चोरी के मामले में मिली सजा

इलिया का रहने वाला है अशोक

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करके अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज चकिया रोहित पुरी (जूनियर डिविजन) की कोर्ट द्वारा आरोपित को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ  500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस आरोपी के अर्थदण्ड न अदा करने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बताया जा रहा है कि चकिया कोतवाली में दर्ज  मुकदमा अपराध संख्या- 66/2000 धारा 379, 411 भादवि के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चकिया के पैरोकार कांस्टेबल विनय प्रताप  व अभियोजन की तरफ से मनोज के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को  न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 7 मार्च 2024 को   न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज चकिया की कोर्ट ने आरोपी  अशोक जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल को सजा सुनायी।

बताया जा रहा है कि इलिया निवासी अशोक जायसवाल को  जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। कैदी के द्वारा अर्थदण्ड न अदा करने पर 25 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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