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बाबू बिंद को मिली सजा, कारावास के साथ लगा अर्थ दंड, आर्म्स एक्ट का है अपराधी

जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त बाबू बिन्द पुत्र पूर्णवासी बिन्द निवासी माधोपुर थाना सिगरा जिला वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली द्वारा दोषसिद्ध होने पर जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि 22 अगस्त 2010 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त बाबू बिन्द पुत्र पूर्णवासी बिन्द निवासी माधोपुर थाना सिगरा जिला वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 3269/2010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।   

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार  (एपीओ), व थाना अलीनगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राकेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त बाबू बिन्द पुत्र पूर्णवासी बिन्द निवासी माधोपुर थाना सिगरा जिला वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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