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शराब की दुकान के सेल्समैन से लूट करने वाले 3 लुटेरे अरेस्ट, बबुरी पुलिस ने मुगलसराय से पकड़ा

चंदौली जिले की बबुरी थाना पुलिस ने 7 दिसंबर को अंग्रेजी शराब का दुकान के सेल्स मैन रमेश गुप्ता से हुयी लूट के मामले में खुलासा किया है। बबुरी पुलिस ने तीनों को स्टेशन रोड मुगलसराय से दिनांक 10 दिसंबर की रात  करीब साढ़े 8 बजे गिरफ्तार किया गया।
 

सेल्समैन से लूटी की गई नकदी बरामद

 मोबाइल के साथ 3 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

 7 दिसंबर को दिया था घटना को अंजाम

 

चंदौली जिले की बबुरी थाना पुलिस ने 7 दिसंबर को अंग्रेजी शराब का दुकान के सेल्स मैन रमेश गुप्ता से हुयी लूट के मामले में खुलासा किया है। बबुरी पुलिस ने तीनों को स्टेशन रोड मुगलसराय से दिनांक 10 दिसंबर की रात  करीब साढ़े 8 बजे गिरफ्तार किया गया। 


पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 7 दिसंबर 2023 को वादी रमेश गुप्ता पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता निवासी धनेजा, थाना बबुरी, ने  थाना पर तहरीर देकर बताया था कि वह परनपुरा चट्टी पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्स मैन है। वह 7 दिसंबर को रात्रि में दुकान बंद कर लगभग 10:00 बजे जाते समय ग्राम टडिया काली जी मंदिर के पास निखिल सिंह उर्फ आशु सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह उर्फ गरीबन सिंह अपने दो साथियों के साथ दुकान की बिक्री का 38 हजार रुपए नकद, एक मोबाईल फोन व पर्स छीन लिया था  और धमकी देते हुए भाग गया था।


उसकी तहरीर के आधार पर थाना बबुरी पर मुकदमा अपराध संख्या  134/23 धारा 394/323/506 भादवि पंजीकृत करके मामले में कार्रवाई की जा रही थी, तभी इस मामले के 3 वांछित अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।


पकड़े गए अभियुक्तों में  21 वर्षीय निखिल सिंह उर्फ आयुश सिंह पुत्र अशोक प्रकाश सिंह उर्फ गरीबन सिंह निवासी ग्राम धनेजा , 23 वर्षीय रिषभ सिंह उर्फ चिन्टू पुत्र उधम सिंह निवासी सिरकुटिया थाना बबुरी और 19 वर्षीय शिवम चौबे पुत्र  लक्ष्मी नारायण चौबे निवासी ग्राम सिरकुटीया थाना बबुरी शामिल हैं।

  
अभियुक्तों की तलाशी के दौरान के लूट का माल 14,440 रुपए  नगद, एक लूट का मोबाइल व तीन देशी तमंचा 315 बोर व तीन जिन्दा कारतुस 315 बोर बरामद किया गया है। 


बताया जा रहा है कि वादी से लूटे गये ATM व मोबाईल फोन का इस्तेमाल कर  गुगल पे, पेटीएम, Q.R. कोड के द्वारा कुल 35,780 रूपये निकाल लिया गया है। जिससे आधार पर मुकदमे में धारा 411/427 भा0द0वि0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 66D आई.टी. एक्ट की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।  

baburi lutere


आपराधिक विवरणः-


निखिल सिंह उर्फ आयुश सिंह
1. मु0अ0सं0 91/21 धारा 3(1)(घ), 3(1)(द) एस.सी. एस.टी. एक्ट व 323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 97/18 धारा 457/380/511 भा0द0वि0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 134/23 धारा 394/323/504/411/427 भा0द0वि0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 66D आई.टी. एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली
रिशभ सिंह उर्फ चिन्टू पुत्र उधम सिंह
1.    मु0अ0सं0 134/23 धारा 394/323/504/411/427 भा0द0वि0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 66D आई.टी. एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली
शिवम चौबे पुत्र  लक्ष्मी नारायण चौबे
1.     मु0अ0सं0 134/23 धारा 394/323/504/411/427 भा0द0वि0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 66D आई.टी. एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली
इनको गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक मधुसूदन, विद्यासागर, हेड कांस्टेबल अखिलेख सिंह, चन्द्रशेखर यादव, शैलेश यादव, व दुर्गेश कुमार शामिल थे।

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