ऑपरेशन कन्विक्शन में महवारे खुर्द के बहादुर को सजा, 2001 में अलीनगर थाने में दर्ज हुआ था मामला

24 साल बाद मिली बहादुर को पीपी एक्ट में सजा
22 दिन की जेल व 6 हजार का जुर्माना
अर्थदंड न देने पर 3 दिन की और रहना होगा जेल में
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी 22 दिनों की सजा के साथ-साथ 6000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अलीनगर थाने में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 28 मार्च 2001 को धारा- 379,411 भादवि व 26,41,42 वन संरक्षण अधिनियम व 2/3 पीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त बहादुर पुत्र अलियार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चकिया कोतवाली के महवारे खुर्द के रहने वाले इस अभियुक्त के खिलाफ आरोपों में दाखिल चार्जशीट व पैरवी के आधार पर सजा सुनायी गयी।

इस मामले में मानिटरिंग सेल व विजय कुमार (एपीओ) व थाना अलीनगर के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 9 अप्रैल 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा 22 दिनों की जेल की सजा के साथ 6000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ में कहा गया कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
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