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बलुआ पुलिस ने नाकाम की गोतस्करी की बड़ी साजिश, 6 गोवंशों के साथ एक तस्कर दबोचा

चंदौली की बलुआ पुलिस ने चकरा नहर के पास चेकिंग के दौरान एक शातिर गोतस्कर को गिरफ्तार कर 06 गोवंशों को मुक्त कराया है। तस्कर इन गोवंशों को क्रूरतापूर्वक वध हेतु बिहार ले जाने की फिराक में था।

 
 

बलुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

06 राशि गोवंश हुए बरामद

शातिर गोतस्कर त्रिलोकी यादव गिरफ्तार

बिहार ले जाने की थी योजना

पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा

चंदौली जनपद में गोतस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बलुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा गौतस्करी गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) अनंत चन्द्रशेखर और क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में बलुआ थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस टीम ने पशुओं के प्रति क्रूरता बरतने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

मुखबिर की सूचना पर चकरा नहर के पास घेराबंदी
जानकारी के अनुसार, दिनांक 09 मार्च 2026 को बलुआ पुलिस टीम को मुखबिर से सटीक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोवंशों को अवैध रूप से वध हेतु ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने चकरा नहर के पास घेराबंदी की। पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति 06 राशि गोवंशों को पैदल मारते-पीटते हुए हांककर ले जा रहा था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर अभियुक्त को दबोच लिया और सभी गोवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया।

अभियुक्त का विवरण और पूछताछ में खुलासा
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान त्रिलोकी यादव (उम्र 32 वर्ष), पुत्र शिवमूरत यादव, निवासी ग्राम चकरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र से छुट्टा गोवंशों को पकड़कर गंगा किनारे एकत्र करता था। इसके बाद टाण्डाकला पीपा पुल और खेतों के रास्तों से छिपते-छिपाते हुए इन्हें बिहार ले जाकर वध हेतु बेचने की योजना थी। अभियुक्त के पास से गोवंशों के अलावा एक की-पैड मोबाइल भी बरामद किया गया है।

पंजीकृत अभियोग और पुलिस टीम
बलुआ पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या- 55/2026 के तहत उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, व उपनिरीक्षक  अनंत कुमार भार्गव, चौकी प्रभारी महुअरकला यज्ञनारायण यादव, चौकी प्रभारी मोहरगंज सुभाष कुमार गौतम, उ.नि. जितेन्द्र बहादुर सिंह और हेड कांस्टेबल जलभरत यादव सहित अन्य कांस्टेबल शामिल रहे।

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