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बलुआ पुलिस ने जनरल स्टोर पर मारा छापा : भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद, एक गिरफ्तार

चंदौली की बलुआ पुलिस ने 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत खण्डवारी चहनिया में छापेमारी कर करीब 5 किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में जेल भेज दिया गया है।

 
 

4.745 किलोग्राम जानलेवा चाइनीज मांझा बरामद

'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत हुई बड़ी कार्रवाई

न्यू जय माँ काली जनरल स्टोर पर छापेमारी

आरोपी रामाश्रय कुमार को पुलिस ने दबोचा

पर्यावरण और मानव जीवन से खिलवाड़ पर एक्शन

चंदौली जिले में प्रतिबंधित और जानलेवा चाइनीज (नायलॉन) मांझे के विरुद्ध पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के सख्त निर्देशों के बाद चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत बलुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने शनिवार रात चहनिया क्षेत्र के एक जनरल स्टोर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद किया और एक अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस का एक्शन
यह पूरी कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) अनन्त चन्द्रशेखर और क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में अंजाम दी गई। थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चहनिया के खण्डवारी स्थित एक स्टोर में चोरी-छिपे जानलेवा मांझा बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही व०उ०नि० अनंत कुमार भार्गव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

न्यू जय माँ काली जनरल स्टोर पर छापेमारी
पुलिस टीम ने रात करीब 9:10 बजे ग्राम खण्डवारी चहनिया में स्थित 'न्यू जय माँ काली 99 प्लास्टिक व जनरल स्टोर' की तलाशी ली। इस दौरान दुकान से 04.745 किलोग्राम प्रतिबंधित चाइनीज/नायलॉन मांझा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से दुकान संचालक रामाश्रय कुमार (32 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामाश्रय ग्राम रमौली, थाना बलुआ का निवासी बताया जा रहा है।

स्वीकार कर लिया अपराध
पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त रामाश्रय ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि पतंगबाजी के इस मौसम में चाइनीज मांझे की मांग बहुत अधिक रहती है। सामान्य मांझे की तुलना में इसे बेचकर अच्छा मुनाफा मिल जाता है, इसी लालच में वह इसे बेच रहा था। उसने खुलासा किया कि यह माल वाराणसी का एक अज्ञात व्यक्ति उसे सप्लाई कर जाता था। पुलिस अब उस सप्लायर की तलाश में जुट गई है।

संगीन धाराओं में केस दर्ज
जानलेवा मांझे की बिक्री को देखते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। थाना बलुआ में आरोपी के विरुद्ध मु०अ०सं० 33/2026 के तहत BNS की धारा 293, 125, 223 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5/15 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह मांझा न केवल पक्षियों बल्कि राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित होता रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है।

 पुलिस टीम की भूमिका
इस सफल कार्रवाई में बलुआ थानाध्यक्ष अतुल कुमार के साथ व०उ०नि० अनंत कुमार भार्गव, उ०नि० जमीलुद्दीन खान, उ०नि० रामबिहारी सिंह, उ०नि० अमरनाथ साहनी और कांस्टेबल अनुज कुमार वर्मा व कृपाशंकर राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस सक्रियता से क्षेत्र के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस जानलेवा मांझे का प्रयोग न करें और न ही इसे बेचने वालों को बढ़ावा दें। यदि कहीं भी इसकी बिक्री की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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