बलुआ पुलिस ने 2 पशु तस्करों के खिलाफ लगाया गैंगस्टर, कसा जा रहा शिकंजा
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वाराणसी जिले के रहने वाले हैं दोनों तस्कर
बलुआ थाने में दर्ज है पशु तस्करी का मामला
अब पुलिस ने लगा दिया गैंगस्टर
cइसी क्रम में जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था के बहाल करने व अपराधियों पर एक्शन लेने के क्रम में बलुआ थाना पुलिस के द्वारा 1 मुकदमे में शामिल 2 शातिर गौ तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
जिले के एसपी डॉ. अनिल कुमार ने जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराधों, जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में बलुआ पर गठित टीम द्वारा संगठित अपराधियों एवं गौ तस्करों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र में गौतस्करी करने वाले अपराधियों के लीडर व उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 50/2024 धारा 3 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके शिकंजा कसने की कोशिश की गई है।
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आपराधियों का विवरण व आपराधिक इतिहास-
गैंगलीडर-
1.रिंकू यादव पुत्र हौसिला यादव उर्फ वकील यादव निवासी ग्राम तोफापुर निवासी चौबेपुर जनपद वाराणसी
1.मुकदमा अपराध संख्या - 222/2023 धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.मुकदमा अपराध संख्या -50/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
गैंग सदस्य-
2.अनुज यादव पुत्र स्व0 जवाहिर यादव निवासी ग्राम करोमा हरहुआ थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी
1.मुकदमा अपराध संख्या - 222/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.मुकदमा अपराध संख्या -50/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार मिश्र के साथ ही उनके हमराह शामिल थे।
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