बिना नंबर के ट्रेलर से बिहार भेजी जा रही थी शराब, बलुआ पुलिस ने तस्कर को दबोचा
चंदौली की बलुआ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महरौड़ा के पास एक बिना नंबर के ट्रेलर को पकड़कर 198 लीटर अवैध शराब बरामद की है। बिहार ले जाई जा रही इस खेप के साथ रोहतास के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
महरौड़ा मड़ई के पास चेकिंग में मिली बड़ी सफलता
बिना नंबर के ट्रेलर से 198 लीटर शराब बरामद
बिहार के रोहतास निवासी तस्कर विजेता कुमार गिरफ्तार
शातिर तस्कर ने ट्रेलर का चेचिस नंबर भी खुरच कर मिटाया
वाराणसी से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दाम पर बेचने की फिराक
चंदौली जनपद में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बलुआ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक बिना नंबर के ट्रेलर से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और बीयर बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कुल मात्रा करीब 198 लीटर बताई जा रही है, जिसे तस्करी के जरिए वाराणसी से बिहार ले जाया जा रहा था।
महरौड़ा मड़ई के पास पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर और क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के मार्गदर्शन में बलुआ पुलिस सक्रिय थी। थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक यज्ञनारायण यादव और उनकी टीम महरौड़ा मड़ई के पास संदिग्ध वाहनों की तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर एक बिना नंबर के ट्रेलर को रोका गया।
ट्रेलर से बरामद हुआ शराब का जखीरा
जब पुलिस ने ट्रेलर की तलाशी ली, तो उसमें छिपाकर रखी गई अवैध शराब का जखीरा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। पुलिस ने मौके से किंगफिशर बीयर के 96 केन (48 लीटर), टर्बोग बीयर के 72 केन (36 लीटर) और ब्लू लाइम देशी शराब के 570 पाउच (114 लीटर) बरामद किए। कुल 198 लीटर शराब जब्त की गई है। मौके से विजेता कुमार पुत्र विद्यानंद सागर, निवासी रोहतास (बिहार) को गिरफ्तार किया गया।
शातिर तरीके से मिटाया ट्रेलर का चेचिस नंबर
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि बिहार में शराबबंदी का लाभ उठाने के लिए वह वाराणसी से सस्ती शराब खरीदकर वहां ऊंचे दामों पर बेचता था। पकड़े जाने के डर से उसने ट्रेलर का चेचिस नंबर भी खुरच कर मिटा दिया था ताकि वाहन की पहचान न हो सके। पुलिस ने आरोपी के पास से एक वीवो कंपनी का एंड्रायड मोबाइल भी बरामद किया है।
विधिक कार्रवाई और पुलिस टीम
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 14/2026 के तहत आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस सफलता में थानाध्यक्ष अतुल कुमार, उ0नि0 यज्ञनारायण यादव, अनंत कुमार भार्गव, जमीलुद्दीन खान और उनकी पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा।
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