पशु तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, चकरघट्टा पुलिस को मिली बड़ी सफलता
चंदौली जिले की चकरघट्टा पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बैरगाढ चौराहे से पकड़े गए आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
गोवध निवारण अधिनियम में दो गिरफ्तार
चकरघट्टा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई
बैरगाढ चौराहे से अभियुक्त गिरफ्तार
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा
चकरघट्टा पुलिस का एक्शन: गोवध और पशु क्रूरता के मामले में वांछित दो अपराधी दबोचे गए
चंदौली जिले की चकरघट्टा पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोवध के मामले में फरार चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
बैरगाढ चौराहे से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 23 अप्रैल 2026 की सुबह चकरघट्टा पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बैरगाढ चौराहे के पास से दो लोगों को संदिग्ध अवस्था में पाया। पूछताछ और पहचान के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान रामबली उर्फ बल्ली यादव (निवासी ग्राम बैरगाढ) और मन्नू यादव (निवासी ग्राम केसार) के रूप में हुई है।
गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा
पुलिस ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ थाना चकरघट्टा में मुकदमा अपराध संख्या- 11/2026 पंजीकृत था। आरोपियों पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया गया था। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी।
पुलिस टीम की सतर्कता
अभियुक्तों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक देवेन्द्र बहादुर सिंह, उपनिरीक्षक हरिन्द्र यादव, हेड कांस्टेबल संजय साहू और हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र प्रताप यादव शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें संबंधित न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में पशु क्रूरता और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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