चकरघट्टा पुलिस ने गोवध अधिनियम के वांछित को किया गिरफ्तार, घर से हुई गिरफ्तारी

सुबह की दबिश में पकड़ा गया अभियुक्त अशोक
गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत था न्यायालय से जारी वारंट
जनकपुर गांव से सुबह 5:30 बजे की गई गिरफ्तारी
चंदौली जनपद के थाना चकरघट्टा पुलिस ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोमवार की सुबह एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी नौगढ आशुतोष के कुशल मार्गदर्शन में की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी अशोक पुत्र रामसखी, निवासी ग्राम जनकपुर, थाना चकरघट्टा, जनपद चंदौली, उम्र लगभग 37 वर्ष, पर मुकदमा अपराध संख्या 20/2023, धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय से वारंट जारी किया गया था।

थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद के नेतृत्व में उपनिरीक्षक बीरेन्द्र कुमार और हेड कांस्टेबल अभिषेक पाल की टीम ने दिनांक 27 मई 2025 को सुबह 5:30 बजे जनकपुर गांव स्थित अभियुक्त के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।
इस गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद, उपनिरीक्षक बीरेन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल अभिषेक पाल शामिल रहें।
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