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चंदन पांडेय को रेप के मामले में आजीवन कारावास, मुर्गी फार्म में ले जाकर किया था रेप

अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा इस मामले में एक आरोपी पर आरोप साबित न होने पर उसको बरी कर दिया गया।
 

बबुरी थाना इलाके की घटना

10 सितंबर 2018 की रात 12 बजे लड़की को उठा ले गए थे आरोपी

3 लोगों के खिलाफ शुरू हुयी थी जांच

दो के खिलाफ दर्ज हुयी थी चार्जशीट

चंदौली जिले के स्पेशल जज पॉक्सो अधिनियम राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने एक बार फिर दुष्कर्म के मामले में कड़ी सजा सुनाते हुए नाबालिग से बलात्कार के आरोपी चंदन पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ ₹15000 अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा इस मामले में एक आरोपी पर आरोप साबित न होने पर उसको बरी कर दिया गया।

आपको बता दें कि बबुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 सितंबर 2018 की रात 12:00 बजे हुई घटना में अपनी मां के साथ घर के बाहर चारपाई सोयी एक बालिका को उठाकर उसके साथ जबरन रेप करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद इस 10 वर्षीय बालिका के पिता ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दूसरे दिन शाम को करीब 3:00 बजे आरोपी लड़की को घर के पास छोड़कर चला गया। पीड़ित नाबालिग बालिका ने अपनी आपबीती सुनाई तो इलिया थाने के लेहरा गांव के रहने वाले चंदन पांडेय, रवि साहनी और प्रकाश चौहान का नाम सामने आये थे, जो लड़की को उठाकर मुर्गी फार्म में ले गए थे और उसके साथ बारी-बारी रेप किया था। इसके बाद उस लड़की को वहां से एक जंगल में ले गए और वहां भी उसके साथ रेप किया।

 हालांकि इस घटना में प्रकाश चौहान का शामिल होना नहीं पाया गया इसलिए पुलिस ने उसे छोड़कर चंदन पांडेय और रवि साहनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद अभियोजन की ओर से अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह, रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत करते हुए पैरवी की। मामले में रवि साहनी के खिलाफ सबूत न मिलने पर दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन को चंदन पांडेय को धारा 376 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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