बलुआ इलाके के इन 5 अभियुक्तों को मिली सजा, जानिए कौन-कौन हैं शामिल
ऑपरेशन कन्विक्शन का दिख रहा असर
5 अभियुक्तों को न्यायालय ने किया दंडित
जानिए किसको किस तरह का मिला दंड
चंदौली जिले की बलुआ थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए प्रभावी पैरवी की है, जिसके जरिए 5 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। इसमें मारपीट, पशु तस्करी व नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों के अपराधी शामिल हैं।
जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस के अथक प्रयासों से विभिन्न मुकदमों से सम्बन्धित अभियुक्तगण के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय से सजा व आर्थिक दण्ड से दण्डित कराये जाने में सफलता मिली है।
न्यायालय द्वारा दंडित किए गए अभियुक्तगण का विवरणः-
1. रामजतन मल्लाह पुत्र स्व0 मनिजर निवासी बलुआ थाना बलुआ जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0अ0सं0 43/2004 धारा 323/504 में रुपये 800/- आर्थिक दण्ड से दण्डित से दण्डित किया गया।
2. उमाशंकर पुत्र शिवचन्द्र चौहान निवासी सरायकली थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 151/19 धारा 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 में रुपये 100/- के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।
3. विजेन्द्र कुरमार भारती पुत्र रामभजन राम निवासी कुरहना थाना अलीनगर जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0अ0सं0 59/2003 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में कारावास में बितायी गयी अवधि व रुपये 7000/- आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।
4. बल्लु यादव पुत्र रामा यादव निवासी चकरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0अ0सं0 187/2021 धारा 323/504/506 भादवि में रुपये 1500/- के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।
5. बैरिस्टर सिंह पुत्र स्व0 वंशी सिंह निवासी मनिहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0अ0सं024/2001 धारा 504/506 भादवि में रुपये 1000/-रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया ।
इनको सजा दिलवाने में पैरवी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र के साथ सिपाही सत्यप्रकाश शामिल थे।
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