चंदौली से खदेड़े गए दो मनबढ़ अपराधी: विकास बिन्द और चंद्रशेखर चौहान को DM और SP ने किया जिला बदर
चंदौली पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए दो आदतन अपराधियों को 6 माह के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। DM चंद्र मोहन गर्ग और SP आदित्य लांग्हे के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
DM और SP ने संयुक्त रूप से की बड़ी कार्रवाई
2 पेशेवर अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर
विकास बिन्द और चंद्रशेखर चौहान पर गिरी गाज
जनपद की भौगोलिक सीमाओं से किया गया निष्कासित
उल्लंघन करने पर होगी सीधे जेल भेजने की कार्रवाई
चंदौली जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों के शातिर, पेशेवर और मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें 'जिला बदर' कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से जिले के अराजक तत्वों में भारी हड़कंप व्याप्त है।
अपराध मुक्त चंदौली के लिए कड़ा कदम
प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सक्रिय अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने दो ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया, जिनका इतिहास आपराधिक गतिविधियों से भरा रहा है और जो समाज की शांति के लिए खतरा बने हुए थे। इन दोनों अपराधियों को अगले 6 माह के लिए चंदौली जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है।
इन दो अपराधियों पर गिरी गाज
1. विकास बिन्द उर्फ अश्विनी (थाना कन्दवा): कन्दवा थाना क्षेत्र के ग्राम कन्दवा निवासी विकास बिन्द (24 वर्ष) पुत्र सुदर्शन बिन्द एक आदतन अपराधी है। इसके ऊपर चंदौली के कन्दवा और गाजीपुर के जमानिया थाने में गंभीर धाराओं में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसमें बीएनएस की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और एससी/एसटी एक्ट जैसे संगीन मामले शामिल हैं। इसकी सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने इसे जिला बदर करने की रिपोर्ट भेजी थी।
2. चन्द्रशेखर उर्फ पिन्टू चौहान (थाना इलिया): इलिया थाना क्षेत्र के ग्राम डेहरी खुर्द का निवासी चन्द्रशेखर चौहान (28 वर्ष) एक पेशेवर अपराधी है। इसके आपराधिक इतिहास पर नजर डालें तो साल 2016 से लेकर अब तक इसके ऊपर चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और NDPS एक्ट (नशीले पदार्थों की तस्करी) जैसे 8 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। समाज में निरंतर अशांति फैलाने के कारण इसके विरुद्ध यह कड़ी कार्रवाई की गई है।
6 महीने तक सीमा में घुसने पर होगी जेल
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि जिला बदर किए गए ये अपराधी अगले 6 महीने के भीतर जनपद की सीमा में कहीं भी भटकते या सक्रिय पाए गए, तो उनके विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। पुलिस की विशेष टीमें इन निष्कासित अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
प्रशासन की चेतावनी: न सुधरे तो खैर नहीं
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कहा कि जनपद की शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। भविष्य में भी ऐसे पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और गैंगेस्टर जैसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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