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चंदौली के ISI एजेंट को मिली एनआईए कोर्ट ने दी सजा, जानिए उसके कारनामे

अदालत को बताया गया कि 16 जनवरी 2020 को आरोपी को एटीएस कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
 

आईएसआई एजेंट के रूप में काम करता था मोहम्मद रशीद

मुगलसराय कोतवाली के चौरहट गांव का रहने वाला है रशीद

एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दी सजा

चंदौली जिले में पाकिस्तान डिफेंस एवं आईएसआई एजेंट को देश के संवेदनशील स्थानों की सूचना देने एवं मोबाइल फोन के जरिए फोटो भेजने के आरोपी मुगलसराय कोतवाली के चौरहट गांव निवासी मोहम्मद रशीद को दोषी ठहराते हुए एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 6 वर्ष के लिए कठोर कारावास एवं 6 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

इस सम्बन्ध में एनआईए की विशेष अधिवक्ता शिखा ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट एटीएस के उप निरीक्षक रितेश कुमार सिंह ने 19 जनवरी 2020 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एटीएस को सूचना प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक व्यक्ति अपने मोबाइल से पाकिस्तान के डिफेंस व आईएसआई एजेंट के संपर्क में है व भारत में संवेदनशील एवं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र की फोटो और आर्मी के मूवमेंट एवं अधिकारियों इंसीग्रिया की फोटो उपलब्ध करा रहा है। जिससे देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

घटना की जांच में पता चला कि मुगलसराय कोतवाली के चौरहट का रहने वाला मोहम्मद राशिद पाकिस्तानी डिफेंस व आईएसआई एजेंट के संपर्क में है। अदालत को बताया गया कि 16 जनवरी 2020 को आरोपी को एटीएस कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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