चंदौली में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' का बड़ा असर: आर्म्स एक्ट और बिजली चोरी के 3 मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा
चंदौली में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मुगलसराय पुलिस और अभियोजन पक्ष की दमदार पैरवी से कोर्ट ने तीन अलग-अलग मुकदमों में आरोपियों को दोषी करार दिया है। आर्म्स एक्ट और बिजली चोरी के मामलों में सजा सुनाई गई है।
'ऑपरेशन कन्विक्शन' का दिखा असर
आर्म्स एक्ट में दो आरोपी दोषी
बिजली चोरी में मिली बड़ी सजा
मुगलसराय पुलिस की पैरवी रंग लाई
कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
चंदौली जिले में अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुशल निर्देशन में मुगलसराय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और सरकारी वकीलों की प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना व सटीक साक्ष्य संकलन के चलते माननीय न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार दिया है।
पहला मामला: आर्म्स एक्ट में मननीत को सजा
पहला मामला थाना मुगलसराय पर वर्ष 2005 में दर्ज हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 472/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी मननीत उर्फ विरु (पुत्र पंचम चौहान), निवासी हथदेवा, थाना अलीनगर को कोर्ट ने दोषी पाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रभाष त्रिपाठी ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को 2 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) श्री विजय कुमार पाण्डेय की पैरवी सराहनीय रही।
दूसरा मामला: जावेद को भी आर्म्स एक्ट में मिली सजा
दूसरा मामला भी वर्ष 2005 का है। मुगलसराय थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 246/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी जावेद (पुत्र आलमगीर खम्ज उर्फ लालबाबू), निवासी मुस्लिम महाल, थाना मुगलसराय को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने जावेद को जेल में बिताई गई अवधि और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 2 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इसमें भी एपीओ श्री विजय कुमार पाण्डेय की पैरवी दमदार रही।
तीसरा मामला: बिजली चोरी में अशोक पटेल को जुर्माना
तीसरा मामला साल 2014 का है। मुगलसराय थाने में बिजली चोरी के खिलाफ दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 202/2014 धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोपी अशोक पटेल (पुत्र शिवदास पटेल), निवासी बखरा को विशेष कोर्ट (एएसजे/एफटीसी-द्वितीय) ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ-साथ 3000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 7 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस केस में विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री विनय सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
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