जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

बलुआ पुलिस को बड़ी सफलता: चेकिंग के दौरान तमंचा और कारतूस के साथ शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार

चंदौली की बलुआ थाना पुलिस ने सैदपुर गंगा नदी पुल पर चेकिंग के दौरान एक शातिर गो-तस्कर को अवैध तमंचे और जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। स्कार्पियो सवार अभियुक्त गाजीपुर का रहने वाला है और उस पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं।

 

सैदपुर गंगा नदी पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी
सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी से अवैध असलहा बरामद
अभियुक्त राहुल चौहान पर दर्ज हैं गैंगेस्टर समेत कई मुकदमे
सोनपुर मेले से खरीदा था लोगों को डराने वाला तमंचा
बलुआ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा

चंदौली जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बलुआ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक अमित सिंह की टीम ने सैदपुर गंगा नदी पुल पर चेकिंग के दौरान एक शातिर गो-तस्कर को अवैध असलहे और कारतूस के साथ दबोच लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी से यात्रा कर रहा था।

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलुआ थाना अंतर्गत चौकी मारूफपुर की पुलिस टीम जमालपुर तिरगावां गांव के पास सैदपुर गंगा नदी पुल पर देर रात वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की स्कार्पियो (वाहन संख्या UP62AY7215) वहां से गुजरी। पुलिस ने जब गाड़ी को रोककर तलाशी ली, तो उसमें सवार युवक के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल गाड़ी और असलहे को जब्त करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

बिहार के सोनपुर मेले से खरीदा था अवैध तमंचा
पकड़े गए अभियुक्त की पहचान राहुल चौहान (उम्र करीब 26 वर्ष), पुत्र रामसुख निवासी आनापुर सरयां, थाना करंडा, जिला गाजीपुर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने कुबूल किया कि वह गो-तस्करी के धंधे में लिप्त है। उसने बताया कि पुलिस की घेराबंदी से बचने और लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से वह अवैध असलहा अपने पास रखता था। उसने यह तमंचा करीब 3 साल पहले बिहार के सोनपुर पशु मेले में एक अज्ञात व्यक्ति से 6000 रुपये में खरीदा था।

गैंगेस्टर सहित कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे
गिरफ्तार अभियुक्त राहुल चौहान एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ गाजीपुर और चंदौली के विभिन्न थानों में गोवध निवारण अधिनियम, जानलेवा हमला (धारा 307) और यूपी गैंगेस्टर एक्ट समेत आधा दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बलुआ पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 176/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। इस सफलता को अंजाम देने वाली टीम में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, उ0नि0 अमित कुमार सिंह, उ0नि0 अरविन्द सोनकर और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार शामिल रहे।

Tags

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*