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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 4 मामलों में 5 दोषियों को सजा, जानिए किन-किन अपराधियों को मिली सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन  के तहत विभिन्न अदालतों ने त्वरित फैसला सुनाते हुए चार अलग-अलग मामलों में कुल 5 अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिल रही सजा


चंदौली की अदालतों का बड़ा फैसला


चार मामलों में 5 अभियुक्तों को कारावास और जुर्माने की सजा


गोवध, SC/ST एक्ट और मारपीट के मामलों में सजा


 चकिया में अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास


 अन्य को उठने तक की सजा

चंदौली जनपद  में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' (Operation Conviction) के तहत विभिन्न अदालतों ने त्वरित फैसला सुनाते हुए चार अलग-अलग मामलों में कुल 5 अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये फैसले अभियोजक अधिकारियों और थाना पैरोकारों की मजबूत पैरवी के कारण आए हैं।

मामला 1: गोवध निवारण अधिनियम (सैयदराजा थाना)
माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती डॉ. इन्दू रानी (सिविल जज जूनियर डिविजन/जेएम चंदौली) ने 18 मई 1998 को सैयदराजा थाना में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के एक मामले में फैसला सुनाया। मामले में दोषी बिहार के चौसा के रहने वाले  दयाशंकर दूबे उर्फ लड्डू पुत्र रामचन्दर दूबे को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा का कारावास तथा ₹3,000 का अर्थदण्ड लगाया गया। 

मामला 2: मारपीट (सैयदराजा थाना)
माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती इशरत परवीन फारुखी  ने 16 जनवरी 2019 को सैयदराजा थाना में दर्ज मारपीट (धारा 323, 504 भादवि) के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया। इस दौरान परेवां गांव के रहने वाले 2 भाइयों महेन्द्र बिन्द और अनिल बिन्द  को न्यायालय उठने तक की सजा का कारावास और ₹1,000-₹1,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

मामला 3: SC/ST एक्ट और मारपीट (चकिया थाना)
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली श्री रामबाबू यादव (एससी/एसटी कोर्ट) ने 14 जुलाई 2015 को चकिया थाना में दर्ज मारपीट और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित गंभीर मामले में एक अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई। इस मामले में दोषी चकिया के गरला गांव के राधे बिन्द पुत्र रामदेव बिन्द को 3 वर्ष के कारावास एवं ₹15,000 का अर्थदण्ड दिया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला 4: मारपीट (सकलडीहा थाना)
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा 19 नवंबर 2025 को सकलडीहा थाना में दर्ज मारपीट (धारा 323, 504 भादवि) के मामले में एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई। मामले के दोषी सकलडीहा थाने के विशुनपुर कला निवासी ऋषि कुशवाहा पुत्र झुरी कुशवाहा को  न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,200 का अर्थदण्ड लगा दिया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला पुलिस का कहना है कि यह सफल पैरवी अभियान दर्शाता है कि पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ-साथ दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।


 

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