ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: चंदौली में चोरी और पशु क्रूरता के 2 आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा
चंदौली में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा मिली है। चोरी के मामले में संतोष चौहान और पशु क्रूरता मामले में राहुल कहार को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा और अर्थदंड सुनाया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा
चोरी के आरोपी संतोष चौहान को सजा
पशु क्रूरता मामले में आरोपी को जुर्माना
चंदौली मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी
वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर फैसला
चंदौली जिले में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की वैज्ञानिक जांच, पुख्ता साक्ष्यों और अदालत में की गई मजबूत पैरवी के चलते दो अलग-अलग मुकदमों में शामिल अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
चोरी के मामले में संतोष चौहान को मिली सजा
पहला मामला चकिया थाने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पंजीकृत मुकदमे (मु0अ0सं0-12/2001 धारा 379, 411 भादवि) की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी संतोष चौहान (निवासी वृन्दावन, थाना नौगढ़, जिला चंदौली) को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर 2 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
पशु क्रूरता मामले में राहुल कहार को अदालत ने ठहराया दोषी
दूसरा मामला सैयदराजा थाने से संबंधित है। यहाँ दर्ज पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (मु0अ0सं0-139/2024 धारा 11) के तहत आरोपी राहुल कहार (निवासी तिनताली, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र) को 18 अगस्त 2026 को अदालत ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे कोर्ट उठने तक की सजा और 50 रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 1 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका रही सराहनीय
अदालत से आरोपियों को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय तथा चकिया व सैयदराजा पुलिस की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस की इस कड़ी पैरवी की वजह से ही पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सका।
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