चंदौली पुलिस का "ऑपरेशन कन्विक्शन" सफल: नौगढ़ और मुगलसराय के दो अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
चंदौली में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। मा. न्यायालय ने नौगढ़ के आगजनी मामले और मुगलसराय के एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सफलता
नौगढ़ और मुगलसराय पुलिस की प्रभावी पैरवी
एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को कारावास
आगजनी के पुराने मामले में दोष सिद्ध
वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन का असर
चंदौली जनपद में अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और पुख्ता साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप, जनपद के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से संबंधित मामलों में माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। इन फैसलों से पुलिस महकमे में उत्साह है और अपराधियों के बीच कड़ा संदेश गया है।
नौगढ़: आगजनी के मामले में अभियुक्त को सजा
पहला मामला थाना नौगढ़ का है, जहाँ वर्ष 2009 में पंजीकृत मु0अ0सं0- 53/2009 (धारा 435 भादवि - आगजनी) के तहत अभियुक्त बन्धू लाल, पुत्र सन्तू राम (निवासी घौठवा, नौगढ़) को सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया के न्यायालय में हुई।
माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर बन्धू लाल को दोष सिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और टीआरसी (TRC) की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अभियुक्त पर 2000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी विजेयता सिंह (पीओ) और नौगढ़ पुलिस की सक्रिय भूमिका रही।
मुगलसराय: एनडीपीएस एक्ट में तस्कर को कारावास
दूसरा मामला थाना मुगलसराय से संबंधित है। यहाँ वर्ष 2014 में एनडीपीएस एक्ट (धारा 8/20) के तहत पंजीकृत मु0अ0सं0- 475/2014 में अभियुक्त विक्की उर्फ विकास कुमार सेठ को सजा मिली है। अभियुक्त सोनभद्र जनपद के राबर्टगंज का निवासी है। इस मामले की सुनवाई माननीय एएसजे कक्ष/एफटीसी प्रथम जनपद चंदौली द्वारा की गई।
न्यायालय ने विक्की को दोष सिद्ध करते हुए 08 माह 18 दिवस के कारावास की सजा सुनाई और 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस सजा को दिलाने में अभियोजन अधिकारी अवधेश पाण्डेय (एडीजीसी) और मुगलसराय पुलिस की टीम की प्रभावी पैरवी सराहनीय रही।
देर से ही सही मिली सजा
चंदौली पुलिस के अनुसार, "ऑपरेशन कन्विक्शन" का मुख्य उद्देश्य पुराने और गंभीर मामलों में कड़ी पैरवी कर सजा की दर को बढ़ाना है। इन दोनों ही मामलों में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिससे कोर्ट में आरोप सिद्ध करने में मदद मिली। पुलिस अधीक्षक चंदौली ने इन सफलताओं के लिए संबंधित टीमों और मॉनिटरिंग सेल की सराहना की है। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के माध्यम से जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है।
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