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चंदौली में जमीन और आपसी झगड़ा करने वालों पर होगा एक्शन, 5-5 लाख के बांड पर पाबंद करने की कार्रवाई शुरू

चंदौली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सकलडीहा और इलिया थाना क्षेत्रों में भूमि और पेट्रोल पंप विवाद को लेकर आमने-सामने आए दो पक्षों को लाखों रुपये के निजी बंधपत्र पर एक वर्ष के लिए पाबंद कर दिया गया है।

 
 

सकलडीहा के टेकापुर में भूमि विवाद पर कार्रवाई

इलिया में पेट्रोल पंप आय बंटवारे पर सख्ती

5-5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर पाबंदी

एक साल तक शांति भंग करने पर होगी जेल

बीएनएसएस की धारा 136 के तहत बड़ा फैसला

मुख्य समाचार (डिजिटल फॉर्मेट)
चंदौली में शांति भंग करने वालों की अब खैर नहीं: सकलडीहा और इलिया में दो पक्षों पर लगा लाखों का दांव
चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपसी विवादों के कारण होने वाली अशांति को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक (SP) आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत, जनपद के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों—सकलडीहा और इलिया—में बार-बार विवाद उत्पन्न करने वाले पक्षों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इन पक्षों को लाखों रुपये के निजी बंधपत्र (Bond) पर एक वर्ष के लिए पाबंद कर दिया है।

सकलडीहा: टेकापुर में भूमि विवाद पर 5-5 लाख की पाबंदी
सकलडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेकापुर में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी और थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार निषाद के नेतृत्व में की गई जांच में यह पाया गया कि प्रथम पक्ष (सम्पूर्णानन्द तिवारी व अन्य) और द्वितीय पक्ष (विजय कुमार तिवारी व अन्य) के बीच अक्सर मारपीट और गाली-गलौज की स्थिति उत्पन्न होती रहती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी (SDM) सकलडीहा ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने धारा 136 बीएनएसएस (BNSS) के तहत आदेश पारित करते हुए दोनों पक्षों के कुल 9 सदस्यों को एक वर्ष के लिए पाबंद किया है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो-दो जमानतें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

इलिया: पेट्रोल पंप विवाद पर प्रशासन की टेढ़ी नजर
इलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सावरसोत में भी शांति भंग की प्रबल संभावना को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एक पेट्रोल पंप के संचालन और उससे होने वाली आय के बंटवारे को लेकर राकेश यादव पक्ष और चंद्रप्रकाश सिंह यादव पक्ष के बीच विवाद चला आ रहा था। बार-बार चेतावनी के बावजूद शांति व्यवस्था प्रभावित होने की सूचना पर थानाध्यक्ष चंदन राय ने रिपोर्ट प्रेषित की थी।

उप जिलाधिकारी चकिया ने क्षेत्राधिकारी रघुराज के पर्यवेक्षण में इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर एक वर्ष के लिए पाबंद किया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि व्यावसायिक या व्यक्तिगत रंजिश के कारण सार्वजनिक शांति में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

जुर्माने के साथ जेल की भी चेतावनी
प्रशासनिक आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि पाबंदी की एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा जमा की गई बंधपत्र की धनराशि तुरंत जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी और जेल भेजने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की सतत निगरानी
अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि जनपद में अपराध नियंत्रण और जनसामान्य में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। पुलिस की टीमें गांवों में जाकर विवादित भूमियों और पुराने झगड़ों की लिस्ट तैयार कर रही हैं, ताकि किसी भी अनहोनी से पहले प्रभावी कदम उठाए जा सकें। जनपद पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतत निगरानी (CCTV और बीट पुलिसिंग के माध्यम से) रखी जा रही है।

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