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चंदौली पुलिस की कार्रवाई : गैंगस्टर मोहम्मद यासिर की 49.91 लाख की सम्पत्ति होगी कुर्क

चंदौली पुलिस ने गोवंश की अवैध तस्करी से जुड़े संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोहम्मद यासिर की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित बताई गई 49.91 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
 
गैंगस्टर अभियुक्त की सम्पत्ति होगी कुर्क
49.91 लाख की अचल सम्पत्ति
गोवंश तस्करी पर पुलिस कार्रवाई
अलीनगर थाने का गैंगस्टर मामला
अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर प्रहार

चंदौली पुलिस जनपद में गोवंश की अवैध तस्करी और इससे जुड़े संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अलीनगर थाना क्षेत्र से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की आख्या और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित बताई गई अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।

मोहम्मद यासिर के खिलाफ कार्रवाई

कार्रवाई मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन के खिलाफ की गई है। वह भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर, थाना पुरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज का निवासी है। अभियुक्त के खिलाफ थाना अलीनगर में मुकदमा अपराध संख्या 32/2024 दर्ज है। इस मामले में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है।

जिलाधिकारी के समक्ष भेजी गई थी पत्रावली

चंदौली पुलिस की ओर से अभियुक्त द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई बताई गई अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी चंदौली के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में जिलाधिकारी चंदौली ने वाद संख्या 938/2026, सरकार बनाम मो. यासिर में आदेश पारित किया है।

818.33 वर्गमीटर सम्पत्ति होगी कुर्क

आदेश के अनुसार प्रयागराज जिले के मौजा भरैठा, तालुका मोईनुद्दीनपुर, परगना एवं तहसील सदर क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जाएगा। खाता संख्या 11 के गाटा संख्या 276 और 277 में अभियुक्त का कुल 533.33 वर्गमीटर हिस्सा है। इसके अलावा खाता संख्या 42 के गाटा संख्या 252 में अभियुक्त का 285 वर्गमीटर हिस्सा बताया गया है। इस तरह कुल 818.33 वर्गमीटर अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।

49.91 लाख रुपये तय की गई कीमत

निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 49,91,813 रुपये तय किया गया है। यानी सम्पत्ति की कीमत उनचास लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तेरह रुपये है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद सम्पत्ति के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को प्रशासनिक नियुक्ति की गई है। सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से सम्पत्ति को कब्जे में लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दो मामलों का है आपराधिक इतिहास

दिए गए विवरण के अनुसार मोहम्मद यासिर के खिलाफ वर्ष 2020 में अलीनगर थाने में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर कार्रवाई

चंदौली पुलिस का कहना है कि गोवंश की अवैध तस्करी और अन्य संगठित अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस अपराध से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित कर कानून के तहत कुर्की और जब्ती की कार्रवाई भी करेगी। पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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