सोनहुल गांव के 24 साल पुराने मामले में 2 अभियुक्तों को सजा
24 वर्ष पुराने मामले में 2 को मिली सजा
न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी
जेल की सजा के साथ लगा जुर्माना
चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चन्दौली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना चकिया क्षेत्र के एक 24 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में ग्राम सोनहुल, थाना चकिया निवासी राजेन्द्र पुत्र राममूरत एवं रविन्दर पुत्र स्व. बच्चन के विरुद्ध थाना चकिया में अपराध संख्या सी-16/2001, धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) तथा थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश यादव की सक्रिय पैरवी के चलते मा. न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (जेएम, चकिया) ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 2-2 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह सफलता जनपद पुलिस की प्रतिबद्धता और ऑपरेशन कन्विक्शन की गंभीरता को दर्शाती है, जिसके तहत लम्बित वादों में न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
Tags
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*






