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कूट रचित व फर्जी दस्तावेजों जमीन बेचने वाला दीपक अरेस्ट, मुगलसराय पुलिस ने भेजा जेल

चंदौली जिले के मुगलसराय में कूट रचित व फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर भूखंड की रजिस्ट्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पॉवर ऑफ अटर्नी के आधार पर अभियुक्त ने जमीन का बैनामा कर दिया।
 

जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी

पॉवर ऑफ अटर्नी के आधार पर कर दिया जमीन का बैनामा

जानिए कैसे खुला मामला 

 

चंदौली जिले के मुगलसराय में कूट रचित व फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर भूखंड की रजिस्ट्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पॉवर ऑफ अटर्नी के आधार पर अभियुक्त ने जमीन का बैनामा कर दिया। मामले में विवेचना के दौरान धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अनिरूद्ध सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा कूट रचित व फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर भूखंड विक्रय करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है।

मामले में वादिनी आशा केसरवानी पत्नी नंदलाल केसरवानी द्वारा ग्राम मढ़िया में स्थित एक भूखंड का बैनामा रजिस्ट्रार कार्यालय चंदौली में विक्रेता दीपक श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय विनोद प्रसाद निवासी ग्राम मढ़िया थाना मुगलसराय चंदौली मूल निवासी मोहल्ला कामेश्वर महादेव जनपद वाराणसी से बजरिया मुख्तारनामा  श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद से किया जो रजिस्ट्रार कार्यालय चंदौली में दर्ज हुआ है। 

जब क्रेता आशा केसरवानी द्वारा क्रय की गई आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो पाया गया कि उक्त आराजी पर अखिलेश राय पुत्र मिथिलेश राय काबिल दाखिल है। जिसके पश्चात वादिनी मुकदमा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत वाद दाखिल कर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित कराया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियोग थाना मुगलसराय पर पंजीकृत हुआ। 

 विवेचना के दौरान मुख्य तथ्य यह पाया गया कि जिस आराजी नंबर को वादिनी मुकदमा द्वारा दीपक श्रीवास्तव पुत्र विनोद प्रसाद से बजरिया मुख्तारनामा पावर आफ एटर्नी उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद के द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा लिया गया था। उक्त आराजी दिनांक 25 फरवरी 2021 के पूर्व से तथा आज तक सुशीला देवी पत्नी बाबूलाल विश्वकर्मा निवासी मढिया  के नाम खसरा खतौनी में दर्ज है तथा उस पर वह मकान बनाकर काबिज दाखिल है। उक्त आराजी 232/2 को सुशीला देवी पत्नी बाबूलाल द्वारा जद्दू व जदुनंदन पुत्रगण पदारथ निवासी ग्राम मढ़िया से पूर्व में ही क्रय किया था। इस प्रकार उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद द्वारा अपने लड़के दीपक श्रीवास्तव पुत्र विनोद प्रसाद को किया गया मुख्तारनामा फर्जी था तथा उक्त जमीन संपत्ति उसके नाम नहीं थी। 

इसके साथ ही यह भी तथ्य पाया गया है कि उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद द्वारा वर्ष 1986 में आराजी नंबर 232/2 में एक बिस्सा जमीन जददू व जदुनंदन पुत्र  पदाराथ निवासी ग्राम मढ़िया थाना मुगलसराय चंदौली से खरीदा था।  रजिस्टर्ड बैनामा लिया था। जिसके पश्चात कुछ वर्षों बाद उक्त आराजी पर राजस्व अभिलेखों में 232/2/1 अंकित हुआ। जिसके पश्चात उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद द्वारा उक्त जमीन में से  आधा बिस्वा  बाबूलाल पुत्र झगडू गुप्ता निवासी महाबलपुर दुल्हीपुर चंदौली तथा सुनीता देवी पत्नी गौतम कुमार निवासी सकलडीहा को रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया। जो खसरा खतौनी में बाबूलाल पुत्र झगडू गुप्ता एवं सुनीता देवी पत्नी गौतम कुमार के नाम दर्ज है तथा उस पर बाबूलाल व सुनीता देवी कमरा बनाकर वर्तमान समय में किराए पर दिए हैं और उस पर उनका कब्जा दखल है। 

उक्त सभी जानकारी होने के बावजूद उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद द्वारा अपने लड़के दीपक श्रीवास्तव पुत्र विनोद प्रसाद श्रीवास्तव को अपने नाम की आराजी नंबर 232/2/1 का मुख्तारनामा पावर ऑफ अटर्नी ना लिखकर आराजी नंबर 232/2 की पावर ऑफ अटर्नी दी गई जिसके आधार पर दीपक श्रीवास्तव द्वारा यही आराजी 232/2ही वादनी आशा केसरवानी पत्नी नंदलाल केसरवानी को रजिस्टर्ड बैनामा किया गया। 

इस प्रकार अभियोग में वादिनी मुकदमा आशा केसरवानी पत्नी नंदलाल केसरवानी के साथ घटना उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय विनोद प्रसाद तथा उनके लड़के दीपक श्रीवास्तव पुत्र विनोद प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा किया जाना पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी आरोपी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं, के विरूद्ध  प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य अभी तक नहीं पाए जा रहे हैं। 

मुख्य तथ्य भी अवगत कराना है कि श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय विनोद प्रसाद द्वारा अपने आराजी नंबर 232/2/1 कि वह बाबूलाल व सुनीता देवी को बेचने के पश्चात बचे हुए आधा भाग को सोनी देवी पत्नी वीरेंद्र यादव  को दिनांक 22 फरवरी 2022 को बख्शीश नामा के रूप में दे दिया गया, जो सोनी देवी पत्नी वीरेंद्र के नाम खारिज दाखिल होकर खसरा खतौनी में भी अंकित हुई। जिसके कुछ दिनों पश्चात सोनी देवी पत्नी वीरेंद्र यादव ने उक्त आराजी नंबर 232/2/1 को अखिलेश  कुमार राय पुत्र मिथिलेश राय निवासी ग्राम मढ़िया को रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया जो अखिलेश राय पुत्र मिथिलेश राय के नाम खारिज दाखिल होकर खसरा खतौनी में अंकित हुआ। जब क्रेता अखिलेश राय पुत्र मिथिलेश राय को सभी विवादों की जानकारी हुई तो उनके द्वारा सोनी देवी से बैनामा ली गई आराजी  उपरोक्त को पुनः सोनी देवी से पैसा प्राप्त कर सोनी देवी पत्नी वीरेंद्र यादव को वापस कर दिया गया। जिसका दस्तावेज विवेचना के दौरान प्राप्त कर संकलित किया गया है। 

इसके अतिरिक्त मुख्य तथ्य यह भी पाया गया कि जब उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद द्वारा अपने लड़के दीपक श्रीवास्तव पुत्र विनोद प्रसाद श्रीवास्तव को अपने संपत्ति का मुख्तारनामा पावर आफ एटर्नी दिया गया, जिसके पश्चात उसी मुख्तारनामा एवं पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर दीपक श्रीवास्तव द्वारा आराजी नंबर 332/2 स्थित मौजा मढ़िया को आशा केसरवानी पत्नी नंदलाल केसरवानी को बैनामा कर दिया कि जानकारी उक्त भूमि के स्वामी सुशीला देवी पत्नी बाबूलाल विश्वकर्मा को हुई तो सुशीला देवी द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय चंदौली में जाकर उर्मिला देवी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके पश्चात उर्मिला देवी पत्नी विनोद प्रसाद ने अपने लड़के दीपक श्रीवास्तव पुत्र विनोद प्रसाद श्रीवास्तव को किया गया। मुख्तारनामा व पावर आफ एटर्नी को रजिस्ट्रार कार्यालय चंदौली में जाकर सितंबर 2022 में निरस्त करा दिया गया, जिसकी प्रति भी संकलित कर सीडी किया गया है।  

उर्मिला देवी द्वारा अपने लड़के को आराजी 232/2 का पावर ऑफ अटर्नी देना व दीपक श्रीवास्तव द्वारा उक्त आराजी को ही वादीनि मुकदमा को रजिस्ट्री करना कूट रचित व फर्जी है क्योंकि उक्त आराजी की मालकिन सुशीला देवी है। उर्मिला देवी का अपने लड़की सोनी देवी को किया गया दान आराजी  232/2/1 सही है, जो उर्मिला देवी के ही नाम से है और सोनी देवी का उक्त ही आराजी 232/2/1का रजिस्ट्री अखिलेश राय को किया जाना सही है। जिसमें अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव पुत्र स्व. विनोद प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम मढ़िया थाना मुगलसराय जपनद चन्दौली (उम्र 38 वर्ष)  को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।     

मुकदमा अपराध संख्या  248/22 धारा 419/420/467/468/471/120 ठ IPC वांछित अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव पुत्र स्व. विनोद प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम मढ़िया थाना मुगलसराय जपनद चन्दौली (उम्र 38 वर्ष) की गिरफ्तारी हेतु बार बार दबिश दिया जा रहा था। 

 मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव पुत्र स्व. विनोद प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम मढ़िया थाना मुगलसराय जपनद चन्दौली (उम्र 38 वर्ष)  उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 27.03.2024 को समय करीब 13.15 बजे  अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम मढ़िया से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

दीपक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह के साथ जलीलपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह व हेड कांस्टेबल विनोद सिंह शामिल थे।

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