मुगलसराय इलाके में नशे का कारोबार करने वाले गणेश मंडल को 2 साल की सजा
झारखंड के पाकुड़ जिले के कन्हाईपुर निवासी गणेश मंडल को सजा
एडीजे कोर्ट से मिली सजा
नशीला पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में था अरेस्ट
चंदौली जिले में नशीला पदार्थ की तस्करी करने के मामले में एक दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ जया पाठक की अदालत ने नशीले पदार्थ पाए जाने के आरोप में झारखंड के पाकुड़ जिले के निवासी अभियुक्त गणेश मण्डल को दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा।
प्रकरण के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक 19 दिसम्बर 2022 को उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे तभी सीटी बस स्टैंड चाय की दुकान पर पहुँचे तो देखा कि यात्री प्रतीक्षालय के पास एक व्यक्ति खड़ा है। संदेह होने पर जैसे ही पुलिस वाले यात्री प्रतीक्षालय की ओर बढ़े तभी खड़ा व्यक्ति पुलिस को देखते ही घबरा गया और एक दम से पीछे की ओर भागने लगा। पुलिस ने शक होने पर जब आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली, तो आरोपी के पास से 62 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ।
मौके पर वह इसके संबंध में कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया व अपनी सफाई में कोई भी गवाह पेश करने में असफल रहा। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके इसके नशे के कारोबार के बारे में जानकारी दी।
गणेश मण्डल झारखंड के पाकुड़ जिले के कन्हाईपुर का रहने वाला है, लेकिन नशे के कारोबार के लिए वह मुगलसराय इलाके में अपना ठिकाना बनाकर अपना कारोबार करता था।
इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ जया पाठक की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दो साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पाण्डेय ने मामले में पैरवी करते हुए आरोपी के आरोपों को सही साबित करने की कोशिश की।
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