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झारखंड के रहने वाले इबरार अंसारी को आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई सजा, कारावास के साथ लगा अर्थ दंड

अभियुक्त इबरार अंसारी पुत्र हुसैन अंसारी निवासी नवाडीह थाना गढ़वा जिला गढ़वा झारखण्ड के विरुद्ध अपराध संख्या- 94/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत आर्म्स एक्ट के एक आरोपी अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधूरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली) जनपद चंदौली नें जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि दिनांक 02.12.14 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त इबरार अंसारी पुत्र हुसैन अंसारी निवासी नवाडीह थाना गढ़वा जिला गढ़वा झारखण्ड के विरुद्ध अपराध संख्या- 94/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।   

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार आरक्षी श्याम इन्दर मौर्या की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी नें दोषी इबरार अंसारी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

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