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बाप ने की थी बेटी की हत्या, गला दबाकर बगीचे में फेंक दी थी लाश

वर्ष 2022 में बलुआ थानाक्षेत्र के हुदहुदीपुर गांव में मोनी सिंह (17) का शव गांव के बगीचे में पाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
 

मोनी सिंह की हत्या मामले में सुनवाई

पिता को हुई और आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना

चंदौली जिले के पाक्सो के स्पेशल जज अनुराग शर्मा की अदालत में आज एक हत्या के मामले की सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने तमाम साक्ष्य और गवाहों के बयान तथा अभियोजन अधिवक्ताओं ने तर्क दिया। उसके बाद जर्ज द्वारा बलुआ थानाक्षेत्र के हुदहुदीपुर निवासी मनोज सिंह उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा दोषी के ऊपर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा कारावास में गुजारनी होगी।

आपको बता दें कि वर्ष 2022 में बलुआ थानाक्षेत्र के हुदहुदीपुर गांव में मोनी सिंह (17) का शव गांव के बगीचे में पाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जहां परीक्षण के बाद रिपोर्ट में मोनी की गला दबाकर हत्या करने का साक्ष्य सामने आया। ऐसे में पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मृतका के पिता मनोज सिंह उर्फ गुड्डू को आरोपी बना दिया।

इसी मामले को लेकर आज पाक्सो के स्पेशल जज अनुराग शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस की विवेचना, गवाह और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क के आधार पर कोर्ट ने मनोज सिंह उर्फ गुड्डू को हत्या का दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा कारावास में गुजारनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व बलुआ थाने के पैरोकार धीरज कुमार ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी किया।

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