ऑपरेशन कन्विक्शन का चला चाबुक, 1 अभियुक्त को हुई जेल, साथ में लगा अर्थ दंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि दिनांक 28 मार्च 2001 को धारा-379,411 भारतीय दंड विधान व 26,41,42 वन संरक्षण अधिनियम व 2/3 पी0पी0 एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र बिहारी प्रसाद निवासी शेरवां थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 28/2001धारा 379,411 भारतीय दंड विधान व 26,41,42 वन संरक्षण अधिनियम व 2/3 पी0पी0 एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपीन कुमार (एपीओ) व थाना अलीनगर के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त मुकेश कुमार को जेल में बितायी गयी अवधि व 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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