ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान जारी, 1 अभियुक्त को हुई कारावास की सजा, साथ में लगा 8 हजार का अर्थदंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपको बता दें कि दिनांक 14 अप्रैल 2005 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सनोवर पुत्र अब्दुल करीम निवासी अफसरिया थाना सट्टी जनपद कानपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 71/2005 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (ए.पी.ओ.), व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त सनोवर पुत्र अब्दुल करीम निवासी अफसरिया थाना सट्टी जनपद कानपुर को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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