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अलीनगर पुलिस ने की डीजे बजाने वाले पर की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करके सिखाया सबक

इससे पहले पुलिस ने आयोजकों और संचालकों को स्पष्ट नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था।
 

अलीनगर पुलिस की कार्रवाई

विश्वकर्मा पूजा विसर्जन में नियम तोड़े गए

डीजे संचालक और ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज

त्योहारों पर कानून तोड़ने वालों पर सख्ती

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जिले की पुलिस लगातार अनुशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसी क्रम में अलीनगर पुलिस ने विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक और उसके ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की है।

पुलिस के मुताबिक, दिनांक 18 सितंबर 2025 को अलीनगर थाना क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन के मौके पर डीजे संचालक ताहिर पुत्र जलील निवासी तारापुर थाना अलीनगर और उनके ऑपरेटर प्रिंस कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी जीवनपुर ने निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया। इससे पहले पुलिस ने आयोजकों और संचालकों को स्पष्ट नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके ध्वनि मानकों का उल्लंघन पाया गया।

उक्त मामले में थाना अलीनगर पुलिस ने वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 446/2025 धारा 223 बीएनएस पंजीकृत किया है। पुलिस ने बताया कि आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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