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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 4 अभियुक्तों को मिली सजा, जानिए किस अपराध में थे शामिल

न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा ने जहीरूद्दीन पुत्र कुर्बान अंसारी निवासी साडी मुरकौल थाना शहाबगंज को सजा सुनाई।
 

सीजेएम कोर्ट से बादल को मिली सजा

जहीरूद्दीन  को पास्को एक्ट में हुयी जेल

डीपी एक्ट में अजय और बिहारी लाल को भी सजा

चंदौली जिले में आज "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप कई  अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

आपको बता दें कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त रंजीत पुत्र बादल राम निवासी रामप्रसाद चौरसिया का किराने वाली गली मन्दिर के पास चतुर्भुजपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 03 नवम्बर 2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में थाना मुगलसराय में मुक़दमा पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा ने जहीरूद्दीन पुत्र कुर्बान अंसारी निवासी साडी मुरकौल थाना शहाबगंज को सजा सुनाई। इस अभियुक्त के विरुद्ध 13 अक्टूबर 2020 को पास्को एक्ट ने मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग के अनुसार अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा 17.06.2010 को धारा 498ए,323,504,506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 01 अभियुक्त अजय कुमार पुत्र बिहारी 2.बिहारी लाल पुत्र स्व झल्लू को 1 वर्ष का कारावास की सजा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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