12 साल एक ही परिवार के 4 लोगों को मिली सजा, मुगलसराय कोतवाली में दर्ज था मामला
न्यायालय पीठासीन अधिकारी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी द्वारा दोषी 4 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा
न्यू महाल के रहने वाले गोस्वामी परिवार को मिली सजा
जानिए क्या है सीजेएम कोर्ट का आदेश
चंदौली जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक बार फिर लगभग 12 साल बाद मुगलसराय कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में चार लोगों को सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ सभी लोगों को पांच-पांच सौ रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सजा सुनाते हुए आदेश जारी किया गया है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है।
न्यायालय पीठासीन अधिकारी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी द्वारा दोषी 4 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी को 3-3 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बताया जा रहा है कि मुगलसराय कोतवाली में दिनांक 17 नवंबर 2013 को धारा 323,504 भादवि के दर्ज मामले में आरोपी अभियुक्त राकेश गोस्वामी पुत्र पारसनाथ गोस्वामी, बलिराम गोस्वामी पुत्र प्रेमनाथ गोस्वामी, घनश्याम गोस्वामी पुत्र प्रेमनाथ गोस्वामी और जगनू गोस्वामी को सजा सुनायी गयी है। सभी निवासी न्यू महाल थाना मुगलसराय के रहने वाले हैं। विरुद्ध अपराध संख्या- 304/2014 पंजीकृत किया गया।
मामले में मानिटरिंग सेल व मनीष कुमार मिश्रा (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-17 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी सभी 4 अभियुक्तों को सजा दी गयी है।
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