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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में फ्रॉड को मिली 7 साल की सजा, मुगलसराय कोतवाली का है मामला

न्यायालय पीठासीन अधिकारी और अपर सत्र न्यायाधीश  अशोक कुमार-XI के द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
 

16 अप्रैल 2018 को दर्ज किया गया था मामला

सिद्धार्थ नगर जिले के निजाम चौधरी को मिली है सजा

आधा दर्जन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

चंदौली जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाने का सिलसिला जारी है।

जिले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी और अपर सत्र न्यायाधीश  अशोक कुमार-XI के द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही  अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।

थाना मुगलसराय में दिनांक 16 अप्रैल 2018 को धारा 411, 412, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त निजाम चौधरी पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी  को सजा सुनायी गयी है। यह अभियुक्त सिद्धार्थ नगर जिले के ग्राम सतवड़ी थाना जोगिया का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या- 118/2018 दर्ज किया गया था।

मामले में मॉनिटरिंग सेल व संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 5 मई 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के द्वारा निजाम चौधरी को सजा दी गयी है।

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